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Breaking : चिराग पासवान का NDA को समर्थन, किया ऐलान…. राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन कर की थी समर्थन करने की अपील…

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देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से प्रत्याशित घोषित घोषित कर दिए गए हैं…. द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है.. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात कर चिराग पासवान से समर्थन की मांग की है जिसके बाद बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है….

चिराग पासवान ने बुधवार सुबह एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है…. उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को  एनडीए की ओर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित करने पर खुशी जाहिर की है साथ ही उन्होंने कहा  एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है.. हालाकी चिराग पासवान अपने ट्विटर के माध्यम से यह बातें सामने रखी है… चंद घंटों के बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है जिसमें वह संभवत इसको लेकरआधिकारिक ऐलान कर सकते हैं..

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देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से फोन पर बात की ..दोनों के बीच करीब 15 मिनट की बात हुई है. सूत्रों की मानें तो राजनाथ सिंह ने फोन पर चिराग पासवान से अपील की थी कि आप राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को वोट कीजिए. हम आपको एनडीए से अलग नहीं मानते हैं. राजनाथ सिंह से फोन पर बात करने के बाद चिराग पासवान ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला लिया है..

एनडीए के तरफ द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं. वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद एलान किया कि यशवंत सिन्हा को विपक्षी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे. विपक्ष 27 जून सुबह 11.30 बजे नामांकन दायर करेगा.

 

बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है. पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे. राष्ट्रपति को चुनने के लिए आम लोग वोटिंग नहीं करते. इसके लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उच्च सदन के प्रतिनिधि वोट डालते हैं. जैसे दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे.इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग करते हैं. इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं.

मतगणना दिल्ली में संसद भवन परिसर में होगी. इसके लिए मतपेटियां विधान सभाओं से कड़ी सुरक्षा में संसद भवन के strong room तक लाई जाएंगी.

राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है. भारत का कोई भी नागरिक कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है. लोकसभा सदस्य होने की पात्रता और किसी भी लाभ के पद पर न होने के साथ-साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए..

संविधान के अनुच्छेद 71 (4) में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगा. अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई है या कई राज्यों में विधानसभा सीटें रिक्त हैं तो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तय समय से ही होंगे.

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