बी एन सिंह पप्पन, ब्यूरो चीफ, कोसी प्रक्षेत्र
पूर्व सांसद सह जाप पार्टी के संरक्षक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने केंद्र सरकार द्वारा जारी CAA कानून का समर्थन किया हैं। मंगलवार को सहरसा व्यवहार न्यायालय में पेशी के दौरान पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बताया कि CAA से मुस्लिम भाइयों को कोई दिक्कत नही है वो किसी की नागरिकता नही ले सकते है।
CAA सविंधान के मुताबिक पहले से लागू है। CAA का फूल फॉर्म सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यानी नागरिकता संसोधन अधिनियम। सांसद में यह कानून 2019 में पारित किया गया और राष्ट्रपति ने भी इसे 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दे दिया। CAA कानून ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान , बंगलादेश एवं अफगानिस्तान से भारत आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यों यथा हिन्दू , सिख , बौद्ध , जैन , पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता इस कानून के तहत दी जायेगी।
CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार
पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख,बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकरएक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। नागरिकता
पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा, जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में आए थे। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा।
जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बताया कि जो हमारे एटीन क्लोजर को फ़ॉर फील करेगा उसे घबराने की कोई जरूरत नही है।