5-5 लाख रुपए देने के निर्देश, 2018 से पहले बने मकानों का होगा सेटलमेंट….
बड़ी खबर बिहार सरकार को फिर हाईकोर्ट से झटका मिला है.. पटना के राजीव नगर आवास बोर्ड की जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण पर हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है.. हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि तोड़े गए मकानों का सरकार 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे साथ ही 2018 से पहले बने मकानों का सेटलमेंट करे …
आवास बोर्ड और पटना प्रशासन की ओर से दी गई याचिका को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है..न्यायधीश संदीप कुमार की बेंच ने तोड़े गए मकान के बदले मुआवजा देने का निर्देश दिया है… लंबी इंतजार के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है …
इससे 400 एकड़ में रह रहे 2000 से ज्यादा परिवार वालों को राहत मिली है..