केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसके तहत अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे. मेट्रो सेवा चालू की जा सकती हैं.
गाइडलाइन्स के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है.मास्क लगाना सभी के लिए अभी भी अनिवार्य होगा ।