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BPSC परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द 200 मीटर तक विशेष निषेधाज्ञा लागू… 4 जनवरी को होनी है बीपीएससी री एग्जाम …

बिहार में बीपीएससी री एग्जाम को लेकर जारी बवाल के बीच 4 जनवरी को लेकर बीपीएससी ने परीक्षा लेने जा रही है …हंगामे के बीच प्रशासन ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर पूरी तरह तैयारी कर ली है ..जिला प्रशासन ने बीपीएससी री एग्जाम को लेकर कमर कस ली है … परीक्षा केंद्रों के इर्द-गिर्द 200 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है …

जानकारी के मुताबिक, जिला पदाधिकारी के संयुक्तादेश ज्ञापांक-5494/ जि०नि०क० दिनांक-31.12.2024 एंव सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्र सं0-3657/लो० से०आ०, दिनांक-27.12.2024 तथा अनुदेश पुस्तिका के माध्यम से प्राप्त सूचना अनुसार एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा दिनांक-04.01.2025 को पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत आयोजित होनेवाले परीक्षा केन्द्रो पर एकल पाली में 12:00 बजे मध्या० से 02:00 बजे अप० तक आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों पर शांति-व्यवस्था एवं समुचित विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु मैं सत्यम सहाय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सिटी अंतर्गत आयोजित होने वाले परीक्षा केन्द्रों के इर्द-गिर्द (200 मीटर की परिधि में) दिनांक-04.01.2025 को पूर्वाहन 07:00 बजे से परीक्षा समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के दंड प्रक्रिया की धारा-163 के तहत निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू करता हूँ।

1. किसी भी स्थिति में अनाधिकृत व्यक्ति / अभिभावक को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करना निषेधित रहेगा ।

2. पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना निषेधित रहेगा।

3. किसी प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर चलना / एकत्रित होना निषेधित रहेगा।

4. किसी भी प्रकार का जुलूस / प्रदर्शन अथवा सड़क जाम करना निषेधित रहेगा।

5. निजी अथवा सरकारी सम्पत्ति को बाधित करना निषेधित रहेगा ।

6. किसी भी प्रकार का वाहन / यातायात को बाधित करना निषेधित रहेगा ।

7. किसी भी प्रकार से लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग में लाना/बजाना भी निषेधित रहेगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त सरकारी कर्मी, पदाधिकारी तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा…

 

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