मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है।निदेशक, अभियोजन पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता में सुधार को लेकर बिहार अभियोजन हस्तक- 2003 के नियम 5 के उप नियम में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है.
स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों, अस्पताल में अनुपयोगी मशीन, उपस्कर, एंबुलेंस एवं सभी प्रकार के वाहन को रद्दी घोषित करने हेतु समिति गठन करते हुए नीलामी प्रक्रिया भारत सरकार के उपक्रम MSTC के माध्यम से ऑक्शन कराने की स्वीकृति दी गई है. बिहार कैबिनेट ने वृद्धजनों के आश्रय स्थल को लेकर जिला मुख्यालय में 100 बेड तथा अनुमंडल में 50 बेड अर्थात 6950 आवासन क्षमता वाले 139 यूनिट का संचालन एवं प्रति यूनिट अनावर्ति मद में 42.97 लाख रुपए तथा आवर्ती मद में 63.38 लाख रू की वार्षिक दर से व्यय की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग में 32 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।