कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश (यूपी) के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर बयानबाजी को लेकर का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था। जमानत के बाद राहुल ने 25-25 हजार के दो बॉन्ड भरे। इसके अलावा इतनी ही रकम पर 2 लोगों ने उनकी जमानत ली। यह पूरा मामला साल 2018 का है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। राहुल गांधी पर कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था। केरल के वायनाड से पार्टी सांसद इस मामले में पेशी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर वहां पहुंचे थे। राहुल की यात्रा आज अमेठी में है।
क्या है राहुल पर आरोप?
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने आठ मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का दोषी बताया था।
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में राहुल की पेशी से पहले कहा, ‘राहुल गांधी ने अमित शाह को ‘हत्यारा’ कहा था, तमाम अपशब्द कहे थे, उसे लेकर हमने एक परिवाद दाखिल किया था।’ उन्होंने कहा, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्यारा कहा जाएगा, यह अनुचित है। इस पर हमें काफी ठेस पहुंचा जिसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और हमने परिवाद दाखिल की।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल सुबह रुक जाएगी
कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश की ओर से बताया गया था- राहुल गांधी को 20 फरवरी को सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी मिला है। यह मामला 4 अगस्त, 2018 को एक भाजपा नेता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल सुबह रुक जाएगी और दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से फिर 20 फ़रवरी के प्रोग्राम को शुरू करेगी।