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मुश्किल में फंसे बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल, नाबालिक लड़की से दुष्कर्म मामले में जारी हुआ वारंट…

मुजफ्फरपुर:- बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद वृषिण पटेल मुश्किलें बढ़ गई है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली पीड़िता ने नवंबर 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया है।

पीड़िता ने कोर्ट को बताया था कि दुष्कर्म मामले में शिकायत करने कुढ़नी थाने पहुंची थी, लेकिन शिकायत नहीं दर्ज की। पीड़िता ने कोर्ट को यह भी बताया था कि पूर्व मंत्री वृषिण पटेल नौकरी दिलाने के नाम पर मुजफ्फरपुर से पटना ले गए और लगातार दो साल तक दुष्कर्म करते रहा।

शिकायत के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की, लेकिन वृषिण पटेल लगातार अनुपस्थित रहे। इसके बाद मंगलवार को वारंट जारी किया गया है।

स्पेशल पोक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि पीड़िता ने कोर्ट में कंप्लेन की थी, जिसके बाद विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की। कंप्लेन केस की सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री वृषिण पटेल न्यायालय में 06 जुलाई को हाजिर नहीं हुए।

इसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और POCSO की धारा- 4, 6 के तहत मुजफ्फरपुर POCSO कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि मुजफ्फरपुर में पुलिस ने नहीं दर्ज की थी शिकायत।

पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि पुलिस ने नहीं दर्ज की थी शिकायत।

आरोपित ने फोटो-वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रेप किया

पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि नाबालिग से रेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने कंप्लेन केस में संज्ञान लेते हुए आरोपी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को हाजिर होने का आदेश दिया था। पूर्व मंत्री जब हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है।

ऋचा स्मृति ने बताया की पीड़िता कुढ़नी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। पीड़िता को नौकरी देने के नाम पर पटना ले जाकर रेप किया गया। लगातार दो साल तक दुष्कर्म किया गया था, जिसका वीडियो भी बनाया गया था। पीड़ित को फोटो-वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रेप किया गया।

इस घटना को लेकर पीड़िता शिकायत करने कुढ़नी थाने गई, लेकिन थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसका कारण था कि अभियुक्त राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। इसके बाद पॉक्सो-2 न्यायालय में केस दर्ज किया गया, जिसे कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

कोर्ट ने पूर्व मंत्री को समन जारी किया। समन के बाद भी वह नहीं आए। इसके बाद 6 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन पूर्व मंत्री हाजिर नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए अगली तारीख 31 निर्धारित की है। ऐसे में वो जमानत के लिए नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा।

 

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