-धूम्रपान को ले जिला प्रशासन की बड़ी पहल ..नियंत्रण कानून (कोटपा) को प्रभावी बनाने और इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को ले जिला प्रशासन काफी सजग हो गयी है इसी कड़ी में महेंद्र कुमार ने कोटपा को प्रभावी बनाने के लिए छापामारी दल का गठन किया है साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को इस पर अमल करने का निर्देश भी जारी किया है.
सार्वजनिक स्थानों पर ध्रुमपान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई व जुर्माना करने के निर्देश भी दिये हैं। जिलाधिकारी महेंद्र कुमार के निर्देशानुसार गठित छापामारी दल द्वारा त्रिवेणीगंज अनुमंडल के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर ध्रुमपान व तम्बाकू सेवन करते पाये जाने वाले लोगों से अधिनियम के तहत जुर्माना वसूला गया।
छापामारी दल का नेतृत्व कर रहे पिपरा सीओ राजीव कुमार ने बताया कि कोटपा को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने सरकारी कार्यालयों,बैंकों,
अस्पताल आदि जगहों पर छापामारी कर कुल ग्यारह लोगों को ध्रूमपान करते पकड़ा गया जिससे जुर्माना के रूप में सभी ग्यारह लोगों से कुल 22 सौ रुपये का चालान काटा गया.इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी मौजूद दिखे.
ये है ध्रुमपान रहित क्षेत्र-
बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभा कक्ष, प्रतिक्षालय, टी-स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय, सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों को ध्रुमपान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है .
कार्रवाई व जुर्माना का है प्रावधान —
भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर ध्रुमपान दंडनीय अपराध है। अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 200 सौ रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है..
प्रभाष चंद्रा , बिहार नाउ, सुपौल .