बुधवार को केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन कर दिया. ट्रस्ट में 12 सदस्य होंगे. 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में अपना फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान यह भी कहा था कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट का गठन करना है. गठित ट्रस्ट ही राम मंदिर का निर्माण करेगा.
नये गठित ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि स्थानांतरित की गयी है. यूपी सरकार अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिये 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को सौंपेगी. इस बारे में जो जमीन दी जाएगी उसके लिये जमीन आवंटन का लेटर बोर्ड को दिया जाएगा.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट के लिये जो मियाद तय की थी वह 9 जनवरी को खत्म हो रही थी. इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक श्रीराम जन्मस्थली पर भगवान श्रीराम के भव्य और दिव्य मंदिर के लिये एक वृहद योजना तैयार की है. मंदिर निर्माण के बारे में अब सभी फैसले ट्रस्ट लेग
संजीव जस्रौटीया, दिल्ली ब्यूरो हेड, बिहार नाउ