आरेंज जोन में अंतरजिला आने-जाने की अनुमति होगी : नयी गाइडलाइन के अनुसार आरेंज जोन में लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी. लेकिन दुपहिया वाहन में एक व्यक्ति को और चारपहिया वाहन में दो लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी.
स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद : गृह मंत्रालय ने नयी गाइड लाइन में भी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद रखने का फैसला किया है.
आरेंज जोन में कैब को मिलेगा प्रवेश : नयी गाइडलाइन के अनुसार आरेंज जोन में प्राइवेट कैब को शर्तों के अनुसार अनुमति होगी, जिसके अनुसार एक ड्राइवर के साथ दो सवारी को बैठने की अनुमति होगी.
रेड जोन में जारी रहेंगे प्रतिबंध : सरकार ने रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध को जारी रखा है. यहां साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी नहीं चलेंगे. साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगें.
ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत होगा काम : सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कई निर्माण कार्य को अनुमति दी है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट को काम करने की इजाजत भी होगी. साथ ही ईंट भट्टों को भी काम की अनुमति है.
बिहार (bihar ke red zone wale jile) की राजधानी पटना समेत मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया शामिल किए हैं। इन जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं इसलिए इन जिलों को रेड जोन में रखा गया है। रेड यानि लाल मतलब खतरनाक… जाहिर है कि इन जिलों में लॉकडाउन 3 के दौरान कोई नई छूट नहीं मिलेगी।
रेड जोन वाले जिलों में लॉकडाउन 3 में क्या होगा-
लॉकडाउन-2 की तरह ही लॉकडाउन-3 में इन जिलों को कोई छूट नहीं मिलेगी। यानि पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा।
अब बात ऑरेंज जोन की.. इस जोन में बिहार के 20 जिले हैं। ये जिले हैं। नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया।
राज्यके इन 20 जिलों में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर चलेगा। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।
ग्रीन जोन में बिहार के 13 जिले हैं। ये हैं शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पशिचम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल।
बिहार के इन जिलों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50% से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह, डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ऐसे बाकी संस्थान बंद ही रहेंगे।
लॉकडाउन 3 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट तो मिली है। बावजूद इसके कुछ ऐसे नियम हैं जो सभी जोन में लागू रहेंगे। इनमें सबसे खास नियम ये है कि गैर जरूरी काम के लिए कोई भी आदमी रात 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक मूवमेंट नहीं कर सकता यानि उसे इस दौरान पैदल या गाड़ी से चलने की छूट नहीं मिलेगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी सभी जोन में पालन करना जरूरी है। यानि आप किसी भी जोन में हों लेकिन सावधानी बरतते हुए ही अपना काम करें।
महीप राज, बिहार नाउ, पटना