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श्रावणी मेला एवं मुहर्रम पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने का पदाधिकारियों को निर्देश..

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पटना : आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना  कुमार रवि ने कहा है कि श्रावणी मेला एवं मुहर्रम पर्व, 2023 के अवसर विधि-व्यवस्था संधारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इसके लिए सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहें।

वे आज आयुक्त कार्यालय स्थित अपने कार्यालय-प्रकोष्ठ में इस विषय पर आयोजित प्रमंडल-स्तरीय एक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। आयुक्त रवि ने निर्देश दिया कि पदाधिकारीगण आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय रखें तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करें।

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असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें। आयुक्त रवि ने कहा कि अवैध हथियारों के धारकों के विरूद्ध विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई करें।

विदित हो कि इस वर्ष मुहर्रम का त्योहार दिनांक 29 जुलाई, 2023 को मनाये जाने की संभावना है। श्रावणी मेला की शुरूआत 04 जुलाई से हो रही है। 28 अगस्त को अंतिम श्रावणी सोमवार है।

आयुक्त रवि ने उत्कृष्ट भीड़-प्रबंधन, सुचारू यातायात तथा सुदृढ़ विधि-व्यवस्था संधारण के प्रति मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है.. आयुक्त  रवि ने सभी जिला पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों से जिलावार तैयारियों एवं प्रबंध की समीक्षा की। उन्होंने निदेश दिया कि सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ संवाद कायम रखें। जिला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जिला-स्तर पर एवं अनुमंडल पदाधिकारियों और अपर पुलिस अधीक्षकों/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से थाना-स्तर, प्रखंड-स्तर तथा अनुमंडल-स्तर पर ससमय शांति समिति की बैठक आयोजित करें।

सभी पदाधिकारी संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतेंगे, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करेंगे तथा विधि-व्यवस्था का समुचित संधारण सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त रवि ने निदेश दिया कि विधि-व्यवस्था संधारण तथा भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से मानकों के अनुसार दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करें।

आयुक्त  रवि ने निर्देश दिया कि पर्व-त्योहार के दौरान जुलूस इत्यादि का सीसीटीवी से निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करें। लगातार विद्युत आपूर्ति हो। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यूपीएस से लैस करें। बगल से फीडर से इसे कनेक्ट करें ताकि हर स्थिति में सीसीटीवी क्रियाशील रहे। उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से यह अत्यंत उपयोगी होगा।

आयुक्त रवि ने कहा कि पर्व-त्योहार के दौरान डीजे द्वारा निर्धारित मानक से उच्च डेसिबल में ध्वनि का उत्सर्जन किये जाने के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। निर्धारित मानक से ज्यादा डेसिबल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है। सभी जिला पदाधिकारी, पटना प्रमंडल अंतर्गत को निदेशित किया गया कि मानक से ज्यादा तीव्रता वाले डीजे बजाने पर साउण्ड मीटर ऐप से जाँच करा कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

आयुक्त  रवि ने कहा कि सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना अनुज्ञप्ति का जुलूस नहीं निकले। अपने क्षेत्रान्तर्गत जुलूस के मार्ग का सत्यापन कर लें।

आयुक्त  रवि ने नगर आयुक्त एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पर्व के अवसर पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाए।

आयुक्त  रवि ने निर्देश दिया कि पब्लिक न्यूसेंस हटाने के लिए पुलिस से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 में नोटिस देकर कार्रवाई करें।

आयुक्त  रवि ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को सजग, सतर्क एवं सक्रिय रहने की आवश्यकता है। विधि-व्यवस्था संधारण से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है।

 

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