13 जुलाई को भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला फिर से एक बार पटना के सिविल कोर्ट पहुंचा है। जहां, 12 परिवादकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, उपमख्यमंत्री पुलिस पदाधिकारी, जिलाधिकारी पटना एसएसपी के खिलाफ सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है।
वही, अधिवक्ता रत्नेश कुमार ने बताया कि 13 जलाई को हुए लाठीचार्ज मामले में कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराने पहुंचे थे। जहां, कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज नही किया था। इसे लेकर सांसद जनार्दन सिंह अग्रवाल, भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष लाजवंती झा समेत 12 परिवादकर्ताओं ने सिविल कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया हैं…
जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई पुलिस कर्मियों पर परिवाद दायर किया है। जिसमें धारा 307, 324, 323 354a, 354d, 34 भादवी के तहत परिवाद दायर किया गया है…
आपको बता दें कि 13 जुलाई को गांधी मैदान से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च निकाला था। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओ ने गांधी मैदान से डाकबंगला होते हुए विधानसभा मार्च के लिए जा रहे थे।
जहां, डाकबंगला चौराहे पर पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के दरमियान बेरिकेट तोड़े जाने पर लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन से पानी की बौछार किया गया था। जिसमें सांसद, विधायक समेत दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए थे। वही, एक भाजपा नेता विजय सिंह की मौत भी हो गई थी। ये मामला अभी तक विधानसभा से लेकर राज्यपाल भवन तक गूंज रहा है।
हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के ओर से क्लीन चिट भी दी जा चुकी है। और बेरिकेट तोड़ने, पत्थरबाजी के साथ पुलिस पर मिर्ची फेकने के खिलाफ दर्जनों कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है। जिसकी CCTV फुटेज भी पुलिस की ओर से जारी किया गया है।