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बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं, शिक्षक बहाली नियमावली में बदलाव… नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी. आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है.

इस नियमावली के संशोधन के बाद विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थाई निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी. यानी कि बिहार का स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी आप इसके लिए योग्य हैं.

पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पद, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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