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COVID- 19 महामारी के रोकथाम में निजी संस्थानों की भी सेवा ली जा सकेगी – DM

दरभंगा :- नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने में सभी सरकारी विभाग/कार्यालय/संस्थान के पदाधिकारी/कर्मी दिन रात लगे हुए हैं । लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के संस्थानों/प्रतिष्ठानों की भी आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

इसी उद्देश्य से कोविड – 19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत महामारी रोग अधिनियम, 1897 ( महामारी अधिनियम,1897) को शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत जिला पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी द्वारा कोविड- 19 महामारी के रोकथाम के लिए सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के किसी भी पदाधिकारी/व्यक्ति अथवा किसी संस्थान एवं अन्य प्रतिष्ठान की सेवा ली जा सकती है। किसी भी व्यक्ति अथवा संस्थान द्वारा इंकार किये जाने अथवा लापरवाही बरते जाने पर उपरोक्त अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
जिलाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों एवं निजी क्षेत्र के संस्थानों को इसके विषय में अवगत करा दिया गया है।

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