समस्तीपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव कुमार झा की अदालत ने सोमवार को दलित महिला की हत्या मामले में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने पूर्व विधायक पर ₹25000 का जुर्माना भी लगाया है। घटना 2005 की है।
जानकारी के अनुसार 2 अगस्त 2005 को दलित महिला मंजू देवी को बंदूक के कुंदे से पीटा गया था घटना के 4 दिन बाद 6 अगस्त को मंजू देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मंजू देवी की गोतनी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।पूर्व विधायक सुनील कुमार पुष्पम को मामले में आरोपी बनाया गया था। तकरीबन 14 साल तक अदालत में सुनवाई होने के बाद राजद के पूर्व विधायक को हत्या मामले में दोषी माना गया। सोमवार को सजा सुनाई गई। राजद के पूर्व विधायक ने जिला न्यायालय के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार नाउ