प्रभाष चंद्रा , सुपौल
पशुओं के साथ हो रहे क्रूरता को रोकने और इसके लिए जागरूकता के उद्देश्य से समाहरनाल स्थित टीसीपी भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित आवश्यक चर्चा की गयी।
जिसमें मुख्य रूप से एनिमल राइट एक्टिविस्ट गौरी मौलेखी ने इससे संबंधित जानकारियां साझा किया । डीएम महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी , पशुपालन विभाग के अधिकारी सहित पशु क्रूरता निवारण सोसायटी के सदस्य मौजूद थे ।
इस दौरान सूश्री गौरी मौलेखी ने पशु क्रूरता अधिनियम सहित सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे पशुओं तस्करी और बरामद पशुओं के निस्तारण से संबंधित तमाम जानकारी दी । इस दौरान उन्होने कहा कि पशु को ढोने के लिए निर्धरित मानक का उपयोग करने , अवैध पशु बधशाला का संचालन , अधिक दूध देने के लिए दुधारू पशुओं पर ऑक्सि टॉक्सिन इंजेक्शन का उपयोग करने , सीमा पर पशु तस्करी , धार्मिक मान्यता के अनुसार पशु बलि सहित तमाम बातें पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आती है इसके आधार पर ऐसे मामलो में संबंधित पर कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा की ह्यूमेन सोसायटी इंटरनेशनल बिहार पशुपालन विभाग और पीपुल फोर एनिमल के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप सीमावर्ती सात जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है ।