उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सिंगर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने पीड़ित परिवार को ₹2500000 का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। जब कोर्ट ने कुलदीप सिंगर को सजा सुनाई तो सिंगर जज के सामने हाथ जोड़ लिए।
इस मामले पर पीड़ित पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि विधायक ने अपराध को छुपाने के लिए न सिर्फ केस को वापस लेने का दबाव बनाया बल्कि विधायक होकर ऐसा काम किया अगर देश को चलाने वाले लोग जिन पर जनता की रक्षा का दायित्व है वह ऐसा करेंगे तो फिर उनको सजा भी अधिकतम होनी चाहिए।
विशेष अदालत ने सिंगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 363,366, 376 और बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए बने पक्षों की धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किया था। बता दें कि 2017 में युवती का अपहरण और रेप करने के मामले में कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक को दोषी करार दिया था लेकिन ढाई साल बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।