बिहार में नीतीश सरकार को जातीय जनगणना के मामले में बड़ा झटका लगा है, ..राज्य सरकार की ओर से अपने खर्चे पर कराए जा रहे जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है…कोर्ट ने जातीय जनगणना को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद अंतरिम रोक लगा दी है.. साथ ही अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी..
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन की बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसले को दिया है ..
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट में इस मामले को सुनवाई के लिए भेजा था। मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पूछा कि जातीय गणना कराने का मुख्य मकसद क्या हैं? जातीय गणना कराना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं?
गौरतलब है कि जाति आधारित गणना दो चरणों में बिहार में हो रहा है। पहले चरण में मकानों की गिनती की गयी वही दूसरे फेज में घर-घर जाकर 17 सवाल किये जा रहे हैं। जातीय गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ जो 15 मई तक चलेगा..
बिहार सरकार के आदेश पर जातीय गणना का काम बिहार में हो रहा है। वही जातीय आधारित गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। राज्य सरकार इसे नहीं करा सकती। मामला बिहार से जुड़ा होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट में भेज दिया.. जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्कालीन रोक लगा दी है…