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शिक्षक अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नई नियमावली के तहत हो रही शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इंकार..

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इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सरकार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ कोर्ट गए अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में पौने दो लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकायों पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की। प्रभाकर रंजन व अन्य ने याचिका दायर की हैं।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस याचिका में शिक्षकों के नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य स्कूल शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्ते) रूल,2023 की वैधता को चुनौती दी गई है।

चुनौती देने की वजह राज्य में स्कूली शिक्षक रुल 2006, रूल 2008,रूल 2012 और रूल 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को बिना हटाए नया रूल लाया गया है।

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