वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे को हरी झंडी दे दी है और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना
ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इलाहाबाद HC ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ASI सर्वेक्षण शुरू होगा।
सत्र न्यायालय के आदेश को HC ने बरकरार रखा है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभावी करने का आदेश दिया है।
दरअसल, वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की मंदिर पक्ष की मांग स्वीकार की थी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने मस्जिद पक्ष की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ज्ञानवापी के वजूखाने को छोड़कर शेष हिस्से की ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी।
बीते 12 मई को हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद 19 मई को मंदिर पक्ष ने जिला वाराणसी की अदालत में पूरे ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।
उनका कहना था कि ज्ञानवापी के उस हिस्से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है, को छोड़कर पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की जानी चाहिए। इसके लिए ASI को आदेश देने की मांग की गई थी।
इसका विरोध करते हुए मस्जिद पक्ष ने अदालत में कहा था कि इससे वहां मौजूद मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। वहीं, अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है।