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लॉक डाउन के बीच शुरू हुआ वाहनों का रजिस्ट्रेशन…

– लॉक डाउन-4 में छूट मिलने के बाद खुले ऑटमोबाइल कंपनियों के शो रूम

– वाहन डीलर कर सकते हैं ऑनलाइन वाहन रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन।

– हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट (एच. एस.आर.पी) लगाने का काम भी हुआ शुरू

– परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉक डाउन की वजह से वाहन
बिक्री का कार्य प्रभावित था, जो अब चालू हो गया है।

– लोगों की सुविधा के लिए वाहन का ऑनलाइन रजिट्रेशन का कार्य किया जा रहा है।

गाड़ियों की खरीद करने वाले अब वाहन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए लॉक डाउन-4 में कुछ छूट मिलने के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू हो गया है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि में वाहन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रभावित था। ऑटो मोबाइल कंपनियों के शो रूम खुल जाने के बाद गाड़ियों की खरीद करने वालों को थोड़ी राहत मिली है। अब आसानी से डीलर पॉइन्ट पर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

मई 2020 में अब तक पूरे बिहार में बीएस-6 में कुल 4076 वाहनों का निबंधन हुआ है। इसमें सबसे अधिक 3400 दोपहिया वाहनों का निबंधन हुआ है, जबकि 321 मोटरकार का निबंधन किया गया है। वाहन निबंधन का जिलावार आंकड़ा देखा जाए तो पटना जिला में सबसे अधिक 1265 वाहनों का निबंधन किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में 708, मधुबनी में 324, दरभंगा में 310, नालंदा में 260, भोजपुर में 217, समस्तीपुर में 149, गया में 120 और औरंगाबाद में 109 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। अन्य जिलों में वाहन निबंधन का आंकड़ा 100 से कम है।

परिवहन सचिव ने बताया कि अब सभी जिलों वाहन निबंधन प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी को डीटीओ कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे ही वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। एच.एस.आर.पी लगाने का कार्य चल रहा है। ऑटो मोबाइल कंपनियों के डीलर को सख्त निर्देश दिया गया है कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए वाहनों को नहीं दें।

फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता, सभी प्रकार के परमिट, चालन अनुज्ञप्ति, वाहनों का निबंधन, अथवा अन्य संबंधित कागजात, जिसकी वैधता 1.02.20 को समाप्त हो गई हो अथवा 30.06. 20 तक समाप्त होने वाले हों, को बिहार राज्य में दिनांक 30 जून 20 तक वैध माना जाएगा।

लाॅक डाउन की अवधि में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी व अन्य कर्मी विभिन्न राज्यों से आये प्रवासियों को उनके गतंव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन सेवा में लगे हैं। 1 जून के बाद जिला परिवहन कार्यालय में लंबित सभी कार्यों का निबटारा कर लिया जायेगा।

महीप राज, बिहार नाउ, पटना

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