सहरसा। सदर थाना में एक साल कार्यकाल पूरा करने पर थानाध्यक्ष ने एक भोज का आयोजन मात्र तीन चार दिन पूर्व किया था। शायद इस भोज एवं सदर थानाध्यक्ष के एक साल के कार्यकाल पर किसी की नजर तो नही लग गयी ?
सदर थानाध्यक्ष और एक बदमाश के बीच एक प्राथमिकी दर्ज कराने में धारा जोड़ने व हटाने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी राकेश कुमार ने सदर थानाध्यक्ष राजमणि को निलंबित कर दिया है। जबकि विभागीय कार्रवाई चलाने का आदेश दिया गया है। वायरल ऑडियो में थानाध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि 27 आर्म्स एक्ट लगाइयो की नय लगइयो, कुछ व्यवस्था करतो..। ऑडियो पिछले वर्ष 2019 के मार्च माह का बताया जा रहा है।
ऑडियो के बातचीत का अंश
बदमाश: मारपीट में 307 थोड़े लागते 324 भी लग सकय छै?
थानाध्यक्ष: अभी 307 लागतो, 27 आर्म्स एक्ट लागतो तय चल जइतो डीएसपी साहब के पास
बदमाश: अपने लोग छिये देख लहो
थानाध्यक्ष: आर्म्स एक्ट लागतो या नय लागतो, आवेदन में लिखलको ये कि पिस्टल के बट से मारा, गोली चलाया। कुछ व्यवसथा, उव्यवस्था करतो।
बदमाश: 10 बजे के बाद नय रजिस्टर्ड करबह, बात कर कय बतबय छिया
थानाध्यक्ष: 27 आर्म्स एक्ट लगइयो या नय लगइयो, अभी 307 लगतो, इंज्युरी अेतो तय बाद में 307 हटतो, एइ मय डीएसपी साहब हेडक्वाटरो पैरवी करलको ये कि सब धारा लगा दो।
बदमाश: हम बात कर कय बतबय छिया..।
क्या कहते हैं थानाध्यक्ष
थानाध्यक्ष राजमणि कहते हैं कि जो ऑडियो वायरल हुआ है वह काफी पुराना है। फरवरी माह में मेरी पदस्थापना हुई उस समय मैं किसी को नहीं जानता था। जिस बदमाश से बात होने का ऑडियो कहा जा रहा है वह पूर्व से थाना आता-जाता था। जब जानकारी मिली कि उसका आपराधिक इतिहास है तो उसे थाना आने से मना कर दिया गया। अब जब एक मामले में बदमाश पर दबिश बनाई गई तो बातचीत का ऑडियो वायरल कर दिया गया।
ऑडियो वायरल होने की जानकारी मिलने के बाद सदर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
25 फरवरी को थानाध्यक्ष राजमणि ने अपने एक साल कार्यकाल के उपलक्ष्य में भोज का आयोजन किया था…23फरवरी 2019को थानाध्यक्ष आर के सिंह भी नर्तकी के हत्या मामले में निलंबित किये गए थे। इस मामले में भी वीडियो वायरल हुआ था। उस समय भी एस पी राकेश कुमार ने ही निलम्बन आदेश दिए थे ।
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