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लॉक डाउन 4 को लेकर बिहार सरकार की गाइडलाइंस जारी, सर्शत कपड़े की दुकान खोलने की अनुमति..

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बिहार सरकार ने लॉकडाउन-4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सभी जिलों के सभी प्रखंड मुख्यालयों को रेड जोन के रूप में चिन्ह्रित किया है। प्रवासी मजदूरों के लगातार आने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि काफी संख्या में मजदूर बाहर से आ रहे हैं और इनके लिए प्रखंड मुख्यालय में क्वारेंटाइन सेंटर बनाया गया है।

6 मई के गाइडलाइन के आधार पर ही दुकानों को खोलने का राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उसमें केंद्र सरकार का गाइडलाइन जारी रहेगा। कंटेनमेंट और रेड जोन के अलावा सभी जगहों पर दुकानें खुलेंगी। कपड़ा और रेडिमेड की दुकानें भी अब खुलेंगी।

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एक ही जगह पर अधिक कपड़ा दुकान होने पर अलग.अलग दिन खुलेंगी दुकानें। उदाहरण के तौर पर अगगर बोरिंग रोड चौराहा पर छह कपड़े की दुकान है तो तीन एक दिन और तीन दूसरे दिन खुलेंगी। ओला और उबर की टैक्सी रेलवे यात्री एवं मरीजों की सेवा में इस्तेमाल होंगे। ऑटो.रिक्शा के लिए परिवहन विभाग निर्देश जारी करेगा। सरकारी और निजी कार्यालयों में अब 33 फीसदी कर्मचारी आएंगे।

महीप राज, बिहार नाउ, पटना

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