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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, केंद्र सरकार और सुशांत के पिता को तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा…

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महाराष्ट्र सरकार बताएगी कि मुंबई पुलिस ने जाँच में क्या कुछ किया है

सुप्रीम कोर्ट ने रिया की गिरफ़्तारी पर रोक के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।

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अगली सुनवाई अगले हफ़्ते होगी

आज सुनवाई शुरू होते ही सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार की सिफ़ारिश पर केन्द्र सरकार नमामले की जाँच सीबीआई को सौंपने वाली है, ऐसे में पटना में दर्ज FIR को मुम्बई पुलिस के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली रिया की याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- एक प्रतिभाशाली कलाकार संदिग्ध हालात में मारा गया। हाई प्रोफाइल सिनेमा की दुनिया का मामला है। सबके अपने विचार हैं। सच सामने आना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार सॉलिसीटर और बाकी लोगों की बात का जवाब दे। फिर हम मामला देखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई में सुशांत की मौत की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना की FIR में दर्ज बातें जांच का हिस्सा हैं या नहीं, हम नहीं जानते। मुंबई में बिहार सरकार का एक IPS जांच के लिए जाता है तो उसे रोक दिया जाता है। ऐसी बातें अच्छा संकेत नहीं देतीं। को ने कहा कि महाराष्ट्र सुनिश्चित करे कि सब प्रोफेशनल तरीके से हो।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता रिया के खिलाफ गभीर आरोप है।
रिया के वकील श्याम दिवान ने कहा कि पूरा घटनाक्रम मुंबई में हुआ है, सुशांत की मौत के फ़ौरन बाद मुंबई पुलिस ने जाँच शुरू कर दी और 56 लोगों से पूछताछ की है, इसलिए जाँच का दायित्व मुंबई पुलिस का बनता है।

सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने जाँच शुरू की लेकिन काफ़ी सबूत मिटा दिए गए हैं। मुंबई पुलिस बिहार पुलिस का जाँच में सहयोग नहीं कर रही है।

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CBI के जांच हाथ में लेने तक पुलिस की जांच को सीमित कर दें। सबूतों को नष्ट होने से बचाया जाए, बिहार सरकार के वकील मुकु रोहतगी ने भी इसका समर्थन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही मामले की जांच 2 राज्य की पुलिस करे, ये ठीक नहीं।

सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक पक्ष चाहता है कि बिहार पुलिस जांच करे एक पक्ष चाहता है कि मुंबई पुलिस करे ऐसे में केंद्र खुद ही जांच करेगा ताकि कोई सबूत नष्ट न हो। तुषार मेहता ने कहा कि अब CBI को इस मामले की जांच सौप जा रही है लिहाजा अब महाराष्ट्र पुलिस कुछ न करे क्योंकि वो सबूतों को नष्ट करने के दायरे में आएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते है मुम्बई पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या किया है ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को संतृष्ट करे कि उन्होंने इस मामले में सही तरीक़े से काम किया है।

सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति ने सुशांत के शरीर को नीचे उतारा था (फांसी से) उसे मुंबई पुलिस ने हैदराबाद जाने की अनुमति दी, मुंबई पुलिस को कहा जाए कि वह बिहार पुलिस की मदद करे।
वकील विकास सिंह ने कहा कि पूरे बॉलिवुड को मुबंई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया लेकिन जिसने सुशांत की बॉडी नीचे उतारी थी उसे हैदराबाद जाने दिया गया

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