बिहार मंत्रिपरिषद की आज बैठक हुई।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 6 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही अवहेलना किए जाने पर दंड का प्रावधान किया गया है.
इस संबंध में बिहार कैबिनेट ने आज मुहर लगा दी.मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2021-22 तक विस्तारित करने एवं दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति के तहत योजना के रखरखाव को लेकर अनुदेशों की स्वीकृति दी गई है. गरीब मरीजों के लिए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन की व्यवस्था के लिए 62 करोड़ पचास लाख के संभावित व्यय पर कुल 250 एंबुलेंस के क्रय किए जाने की स्वीकृति दी गई है.
कोरोना महामारी में स्वास्थ विभाग के सभी चिकित्सकों, कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को वित्तीय वर्ष 202- 22 के लिए 1 माह के मूल वेतन- मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है.