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Big Breaking : कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला.. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू सहित लगी कई पाबंदियां…

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इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां कराना को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.., बिहार में पूर्ण लॉक डाउन नहीं होगा..सूबे में नाइट कर्फ्यू शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाई गई है..सिनेमा हॉल, माँल, जिम, क्लब व पार्क भी बंद रहेंगे.. रेस्टोरेंट या ढाबे में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा..होम डिलीवरी का संचालन रात 9 बजे तक ही होगा..

यात्रा, शादी में नाईट कर्फ्यू लागू नहीं होगा..भीड़ नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाए जाएंगे..सभी दुकानें, प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे.. 15 मई तक के लिए ये गाइडलाइन्स जारी की  गई है..

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सरकार ने कोरोना को लेकर तमाम शिक्षण संस्थान को 15 मई तक बंद करने का निर्देश दिया है.. ये तमाम फैसले  क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ली गई है..

15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा.

2. पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन.

3. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे.

4. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा.

5. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा.

6. सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.

7.सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी.

8. श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा.

9. नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है.

10. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी.

11. मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी.

12. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.

13. सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी.

14. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी.

15. वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा.

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