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कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार एपिडेमिक डिजीज, COVID 19 रेगूलेशन लागू

पटना : नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामारी घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट को ले आई है…

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. बिहार में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद अब सरकार के पास इससे बचाव के लिए कई अधिकार आ जायेंगे. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा सकेगी.

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठायें हैं. राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. इसके बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है…

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