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टीचर बहाली के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन हॉस्पिटलों के सर्टिफिकेट भी होंगे वैलिड…

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षकों की बहाली को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शिक्षक बहाली का फॉर्म भर रहे हैं। इसी बीच लोक सेवा आयोग ने टीचर बहाली को लेकर बड़ा बदलाव किया है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने बिहार में विद्यालय अध्यापक पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया है..

दरअसल, बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के दिव्यांग स्टूडेंटों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने अब यह निर्णय लिया है कि, अब दिव्यांग कैटिगरी के स्टूडेंट अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र राज्य के किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से बना सकते ही हैं। इस परीक्षा के लिए पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, जेएलएनएमसीएच, आइजीआइएमएस इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। बाकि 30 मई को प्रकाशित विज्ञापन में यथावत रहेगा…

जानकारी हो कि, इससे पहले विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति को लेकर विभाग द्वारा अलग-अलग कोटि में आरक्षण का लाभ लेने वालों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर गाइडलाइन जारी की गई थी। जिसके तहत दिव्यांग स्टूडेंटों के लिए आइजीआइएमएस और पीएमसीएच से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होने की बात कही गई थी। लेकिन अब इस नियम में संशोधन कर दिया गए है। अब किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा…

इसके साथ ही साथ सरकार ने निर्देश दिया है कि विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से जारी ही मान्य होगा। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों को पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र देना होगा….

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