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बिहार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! छुट्टी से पहले जान लें ये नया नियम

पटना: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने का नया नियम लागू कर दिया है। अब कर्मचारियों को कम से कम 7 दिन पहले छुट्टी का आवेदन देना होगा। यह नियम सभी लगभग 6 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे कर्मचारियों में थोड़ी चिंता देखी जा रही है। सरकार का कहना है कि पहले आवेदन देर से मिलने के कारण काम में दिक्कत होती थी। इसलिए यह नया नियम लाया गया है।

बिहार में यह नियम सभी सरकारी विभागों और कर्मचारियों पर लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए।

इससे पहले, कर्मचारी अक्सर छुट्टी से ठीक दो-तीन दिन पहले आवेदन देते थे। इस वजह से अधिकारियों को छुट्टी मंजूर करने और बाकी कामों में परेशानी होती थी। कई बार तो समय पर फैसला लेना भी मुश्किल हो जाता था। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। नए नियम से कामकाज सुचारू रूप से चल सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार देर से आवेदन आने के कारण काम में देरी होती थी। छुट्टी अथवा मुख्यालय छोड़ने का आवेदन छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने के दो या तीन दिन पहले प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सक्षम स्तर से इसकी मंजूरी लेने और उससे संबंधित निर्णय की सूचना को जारी करने में विलंब होता है। इससे सभी लोगों को कठनाई होती है। इसलिए अब कम से कम सात दिन पहले आवेदन देना जरूरी होगा।

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