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इमरान हत्याकांड में आरा कोर्ट का फैसला, कुख्यात खुर्शीद कुरेशी समेत 10 अभियुक्तों को सजा -ए- मौत…

बैग व्यवसायी इमरान हत्याकांड में कुख्यात खुर्शीद कुरेशी समेत 10 अभियुक्तों को सजा ए मौत

न्यायालय ने सभी अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओ के अन्तर्गत 2 लाख 60 हजार जूर्माना लगाया

एडीजे-9 मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाई सजा

रिपोर्ट—राकेश कुमार,आरा

आरा।जिले बहुचर्चित बैग व्यवसायी मो. इमरान हत्याकांड में आरा की अदालत ने कुख्यात खुर्शीद कुरैशी समेत 10 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।एडीजे- 9 मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनायी।न्यायालय ने सभी अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओ के अन्तर्गत 2 लाख 60 हजार जूर्माना लगाया।ढाई वर्ष के बाद अदालत का फैसला आने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

सजा पाने वाले में खुर्शीद कुरैशी, उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी,नाजीरगंज के राजू खान,रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी,मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां,खेताड़ी मोहल्ला के बब्ली मियां,तौशिफ आलम व फुरचन उर्फ फुचन मियां,रौजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां हैं।केस की सुनवाई सिविल कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रुम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अभियुक्तों की पेशी हुई।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भुनेश्वर तिवारी,अमित कुमार गुप्ता,शिवजी सिंह,सरकारी पीपी नगेंद्र सिंह सुनवाई के दौरान उपस्थित थे।विदित हो कि 9 मार्च 2021 को बिहार के आरा शहर के चर्चित बैग कारोबारी इमरान खान हत्या में आरा सिविल कोर्ट ने खुर्शीद कुरैशी सहित दस आरोपितों को दोषी पाया था।आरोपितों में एक खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है।

दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या,आपराधिक षड़यंत्र,आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया था।इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने ही अभियोजन की ओर से बहस की गयी थी।आपको बता दे कि 6 दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े धर्मन चौक स्थित शोभा मार्केट पर अंधाधुंध फार्यंरिग की गयी थी।उसमें दूध कटोरा निवासी बैग कारोबारी इमरान खान की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी।जबकि इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे।जिसके बाद मृतक इमारत खान के जख्मी भाई अकील अहमद के बयान पर टाउन थाना में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।जिसमे कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी।पैसे देने से इंकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलायी गयी।जिसमे इमरान की मौत हो गयी,जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे।

दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) व 27 आर्म्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान,रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मियां, खेताड़ी मोहल्ला के बब्ली मियां, तौशिफ आलम व फुरचन उर्फ फुचन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिये।

 

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