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जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह दोषी करार, कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सुनाया फैसला…

समस्तीपुर से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है,जहा जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामबालक सिंह आर्म एक्ट के मामले में दोषी करार दिए गए हैं. समस्तीपुर एडीजे 3 की कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. रामबालक सिंह बिभूतिपुर से विधायक रह चुके हैं.

4 जून को विभूतिपुर में सीपीएम के नेता ललन सिंह के साथ मारपीट के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. बताया जाता है कि 4 जून की शाम सीपीएम नेता ललन सिंह शादी समारोह से वापस अपने घर जा रहे थे. उसी दौरान बाइक से पूर्व विधायक रामबालक सिंह और उनके भाई ने ललन सिंह पर गोलीबारी की थी. गोलीबारी की इस घटना में ललन सिंह के हाथ में गंभीर चोटें आईं थीं. जिसके बाद डॉक्टर को उनका हाथ तक काटना पड़ गया था.

अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. पूर्व विधायक रामबालक सिंह के खिलाफ कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा. कहा जा रहा है कि इस मामले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 7 साल और कम से कम 3 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है. आपको बता दें कि रामबालक सिंह विधानसभा का पिछला चुनाव हार गए थे.

अफरोज आलम, बिहार नाउ, समस्तीपुर

 

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